इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्में शामिल नहीं करने पर आनंद पटवर्धन द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज.

फिल्मकार आनंद पटवर्धन व पंकज कुमार की ओर से दायर उस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है, जिसमें दोनों ने उनकी फिल्मों को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित नहीं  करने कार्रवाई की मांग उठाई थी। अदालत ने यह फैसला केंद्र सरकार की और से फिल्मों के चयन के तरीकों और नियम को लेकर दायर हलफनामे के बाद सुनाया है।   



याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ कर रही थी। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील मिहीर देसाई ने कहा था कि फिल्मे क्यों नहीं दिखाई जाएगी इसकों लेकर फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों ने कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को आशंका है कि उनकी फिल्म मौजूदा राजनीतिक माहौल की अलोचना करती है, इसलिए उनकी फिल्मों को फिल्म फेस्टिवल में दिखाने से इंकार किया गया है।


उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की फिल्म को किस आधार व स्तर पर खारिज किया गया है इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई है।