परभणी में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

बुधवार को एक पांच वर्षीय बच्ची की हत्या और रेप के दोषी को स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साल 2016 में हुई इस वारदात में पुलिस ने सोनेपत तालुका के रहने वाले विष्णु मदन गोरे नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। 


जिला सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) सचिन वाकोदकर ने कहा कि पीड़िता अक्टूबर 2016 में लापता हो गई थी। उसके दादा की शिकायत के दो दिन बाद उसका शव एक बोर में बंद पाया गया था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि नाबालिग की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। रेप के बाद विष्णु ने बालिका का गला रस्सी से घोटा था और एक बैग में डालकर फेंक दिया था।  


जांच के क्रम में पुलिस ने आरोपी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने बाद में बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात कबूल की थी।
पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 लगाया था।